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Income Tax : 15 मार्च तक नहीं किया यह काम तो लगेगा जुर्माना, आयकर विभाग ने जारी किया अलर्ट

Income Tax : टैक्स भरना देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है. अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स भरने से ना सिर्फ हमारे देश का विकास होता है बल्कि सरकार इस टैक्स से हमारे लिए बेहतर सड़क से लेकर अस्पताल जैसे सुविधाएं सुनिश्चित कराती है. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कमाई पर इनकम टैक्स साल के आखिर में भरना होता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें टैक्स टैक्सपेयर को पहले ही जमा करना पड़ता है और इसे एडवांस टैक्स कहा जाता है. आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवांस टैक्स भरने वालों के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है.

एडवांस टैक्स के बारे में आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा. इनकम टैक्स विभाग अक्सर एडवांस टैक्स के आंकड़े समय-समय पर जारी करता रहता है. इसे वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले चुकाना होता है इस वजह से इसे एडवांस टैक्स कहा जाता है. इस योजना को टैक्स के बोझ को कम करने के लिए शुरू किया गया था. इस योजना के तहत आप अपने टैक्स को एक साथ ना भरकर टुकड़ों में भर सकते हैं. एडवांस टैक्स भरने की डेट खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं इसलिए इनकम टैक्स वालों ने अलर्ट कर दिया है.

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Income Tax : इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं सावधान को रहने को कहा

हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि करदाताओं सावधान. एडवांस टैक्स को भरने की आखिरी किस्त को जमा करने की तारीख अब नजदीक है. एडवांस टैक्स की चौथी व अंतिम किस्त का भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है. जो करदाता इस एडवांस टैक्स भरने की श्रेणी में आते हैं अगर वह डेडलाइन समाप्त होने से पहले अपने कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है.

आपको बता दें एडवांस इनकम टैक्स वह टैक्स है जिसे करदाता को एक साथ ना भर के हर 3 महीने में भरना होता है. आयकर अधिनियम के अनुसार, टैक्सपेयर को अपने पूरे वर्ष में होने वाले पूरी कमाई की गणना करके उसके आधार पर जो समय अंतराल दिया गया है उसमें टैक्स का भुगतान करना होता है. अर्थात जिस वित्तीय वर्ष में आपकी कमाई होती है उसी वित्तीय वर्ष में एडवांस टैक्स चुकाना होता है.

Income Tax : सैलरी मिलने वालों को नहीं देना होता एडवांस टैक्स

वित्तीय वर्ष में जिस करदाता की टैक्स देनदारी ₹10000 से ज्यादा की होती है उसे एडवांस टैक्स देना होता है. फिर चाहे वह किसी बिजनेस से संबंधित हो या नौकरी वाला. जिन लोगों को सैलरी मिलती है उन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना होता क्योंकि क्योंकि उसे टीडीएस काटकर सैलरी मिलती है. लेकिन ऐसे नौकरी वाले जिनकी इनकम सैलरी के अलावा कोई और भी हो जैसे कि किराया, ब्याज या डिविडेंड उस स्थिति में उन्हें एडवांस टैक्स देने की जरूरत पड़ती है. सामान्य तौर पर उद्योगपति और प्रोफेशनल ही एडवांस टैक्स का भुगतान करते हैं. 60 साल से ऊपर की व्यक्ति को एडवांस टैक्स भरने से छूट मिली हुई है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उनकी आय किसी कारोबार या प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें एडवांस टैक्स को चार भागों में बांटा गया है. इसकी पहली किस्त 15 जून तक, दूसरी 15 सितंबर तक, तीसरी 15 दिसंबर तक और आखिरी किस्त का भुगतान 15 मार्च तक करना होता है. आपके कुल टैक्स का 15 फ़ीसदी भाग आपको एडवांस टैक्स के तौर पर 15 जून तक जमा करना होता है. इसके बाद 45 फ़ीसदी 15 सितंबर तक, 75 फ़ीसदी 15 दिसंबर तक और फिर 100 फ़ीसदी 15 मार्च तक भरना होता है.

जो लोग अपना एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं उन्हें सेक्शन 234 B और सेक्शन 234 C के तहत ब्याज देना पड़ता है. मान लीजिए अगर आपने 15 सितंबर की डेडलाइन छोड़ दी तो आपको पूरे 3 महीने का ब्याज देना होगा और इस ब्याज की दर एक फ़ीसदी प्रतिमाह है. अगर करदाता ने अपने कर का ज्यादा भुगतान कर दिया है तो वह इनकम टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है.

इनकम टैक्स भरने की विधि काफी आसान है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग की वेबसाइट http://www.incometax.gov.in/ पर विजिट करना होगा और उसके बाद ई-पे टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने पैन नंबर और मोबाइल नंबर को डाल कर एडवांस टैक्स के विकल्प का चुनाव करना होगा. अपने टैक्स का भुगतान आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं. इसके अलावा चालान नंबर 208 भी आप जनरेट कर सकते हैं जिसके द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में आप चालान को जमा करके एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.