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Income Tax : सरकार के इस फैसले से बचा सकते हैं टैक्स, जाने क्या है पूरी खबर

Income Tax : इनकम टैक्स रिटर्न भरने करने का समय नजदीक आ रहा है. जल्दी ही इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. सरकार की तरफ से जनता द्वारा इनकम टैक्स वसूल किया जा जाता है. जनता द्वारा भरे गए इनकम टैक्स के पैसे को सरकार लोगों के कल्याण और विकास में लगाती है. इस समय देश में दो व्यवस्था हमसे इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है. न्यू टैक्स रेजीम के द्वारा और ओल्ड टीम के द्वारा. टैक्स के लिए सरकार द्वारा टैक्स की छूट भी दी जाती है.

अगर कोई भी व्यक्ति नए टैक्स के हिसाब से अपना टैक्स भरता है तो उसे अपने निवेश पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी. और यदि वह पुराने टैक्स रिजीम के द्वारा अपना टैक्स भरेगा तो इनकम टैक्स भरते समय उसे छूट मिल सकती है. सरकार द्वारा अपने टैक्स को बचाने के लिए लोगों के लिए कई विकल्प दिए गए हैं. इन कुछ योजनाओं के द्वारा टैक्सपेयर्स अपने टैक्स में बचत कर सकते हैं.

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Income Tax : डेढ़ लाख रुपए कटौती का दावा कर सकते हैं

इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत पीपीएफ, एनपीएस, टैक्स सेविंग, एफडी जैसे उपकरणों में निवेश करके एक वित्तीय वर्ष में डेढ़ लाख रुपए कटौती का दावा कर सकते हैं. एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के तहत टैक्स बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका और है जिसमें धारा 80 सी के तहत टैक्सपेयर्स डेढ़ लाख रुपए की समग्र सीमा के अलावा ₹50000 की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं.

टैक्स भरने वाला व्यक्ति अपने जीवन साथी और अपने पर आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है और इसके साथ ही वह अपने माता-पिता के लिए भी 25000 रुपये की अतिरिक्त कटौती कर सकता है. इन दोनों श्रेणियों के लिए वरिष्ठ नागरिक भी 50000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं. सरकार अपनी जनता के लिए समय-समय पर नयी-नयी योजनाएं बनाती रहती है.