Income Tax : इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया अब अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगी. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लोगों को अपनी कमाई पर टैक्स भरना होगा. इस बार नए टैक्स रिजीम से अगर आप अपना टैक्स भरते हैं तो ₹700000 की सालाना आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और अगर आप पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स भरते हैं, तो उसमें भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. पुराने टैक्स रिजीम से भी आप अपना टैक्स दाखिल कर सकते हैं.
नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करने पर आपको किसी भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो आप छूट का फायदा उठा सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ जरूर काम करने होंगे जिससे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय टैक्स छूट का लाभ मिलेगा.

Income Tax : निवेश योजनाओं में करना होगा निवेश
आपको बता दें आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत बताई गई कुछ निवेश योजनाओं में आपको निवेश करना होगा. निवेश योजनाओं में इनकम टैक्स छूट दी जा सकती है. सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे निवेश करने पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. टैक्स बचाने के लिए आप पेंशन प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम और एनपीएस में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं. इस तरह इन दी गयी योजनाओं में निवेश करके आप टैक्स की बचत कर सकते हैं.
अगर 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स भरते हैं तो ढाई लाख रुपए की आय पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. ढाई लाख से 5 लाख तक की आय पर टैक्स 5 फ़ीसदी देना होगा. और अगर आपकी आय 500000 से 1000000 रुपये के बीच है तो टैक्स 20 फ़ीसदी की दर से दाखिल करना होगा. अगर आपकी कमाई 10 लाख से ज्यादा है तो इनकम टैक्स 30 फ़ीसदी के हिसाब से भरना होगा.
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