MP News : कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. ऐसा कहा जा रहा है कि कर्मचारी शिक्षकों को जल्दी ही उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा और इसके लिए मानदेय राशि भी जारी कर दी गई है. अलग-अलग जिलों के विकास खंडों के लिए राशि आवंटित कर दी गई है. मध्य प्रदेश के 30 जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों का जो वेतन बकाया है उसके साथ फरवरी का वेतन मानदेय के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा. इससे उनके खाते में ₹30000 की राशि देखने को मिलेगी.
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 55 विकास खंडों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसके द्वारा 30 जिले में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय दिए जाएंगे. अपर संचालक संजय कुमार के हस्ताक्षर के साथ ही इस मामले में 14 मार्च को एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के मुताबिक शिवपुरी, भोपाल, शिवनी, खरगोन, हरदा, मंदसौर, दतिया, राजगढ़, दमोह, विदिशा, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, मुरैना, भिंड, आगर मालवा, छिंदवाड़ा, देवास, बुरहानपुर, ग्वालियर, इंदौर, नरसिंहपुर जिलों के 55 विकास खंडों में काम करने वाले सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को मानदेय की राशि आवंटित कर दी गई है.

MP News : इस प्रकार हुआ राशि का आवंटन
भोपाल, हरदा, खरगोन, दतिया, मंदसौर, शिवपुरी, शिवनी, रीवा, राजगढ़, अरविंद और विदिशा के लिए 4 करोड़ 31 लाख 8 हजार 568 रुपए की राशि आवंटित की गई है और रतलाम, सिहोर, पन्ना, राजगढ़, रीवा के अन्य ब्लॉकों के लिए 3 करोड़ 76 लाख 11 हजार 330 रुपये की राशि आवंटित की गई है. छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, आगर, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, मुरैना, नरसिंहपुर, होशंगाबाद के लिए 7 करोड़ 8 लाख 35 हजार 560 की राशि आवंटित की गई है. इस तरह बात करें तो कुल 14 करोड़ 87 लाख 65 हजार 458 की मानदेय राशि अतिथि शिक्षकों के लिए जारी किए गए हैं.
सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें यह कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों के फरवरी 2023 के मानदेय हेतु यह राशि जारी की गई है. 13 जुलाई 2022 के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसके अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा. समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिथि शिक्षकों के फरवरी महीने का मानदेय तत्काल दिया जाए. अगर इस भुगतान में देरी होती है तो इसके जिम्मेदार संवितरण अधिकारी होंगे. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि व्यय की गई राशि के लिए संचनालय को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
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