Pan-Aadhar Link : इनकम टैक्स विभाग द्वारा सभी भारतीयों को अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो जल्दी ही करा ले. आपको बता दें आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तय की गई है. इसलिए अगर आप इस तिथि तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आपके बहुत सारे काम अटक जाएंगे. अब अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि आधार कार्ड को पैन से लिंक कैसे करें तो आज के इस लेख को पूरा पढ़ कर आप अपने आधार कार्ड को पैन से इस प्रक्रिया द्वारा लिंक कर सकते हैं.
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तक इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं. आप अपने आधार से पैन को संदेश के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं.
Pan-Aadhar Link : मैसेज के माध्यम से
अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से UIDPAN>12 अंकों का अपना आधार नंबर>< 10 अंकों का पैन नंबर> को लिंक करने के लिए 567678 लिया 56161 पर एक संदेश भेजें.
इसके बाद आपके मोबाईल नंबर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होने का एक पुष्टिकरण का मैसेज मिलेगा.

Pan-Aadhar Link : ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
उसके बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
क्लिक करने के बाद उसमें अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दाखिल करें.
वैलिडेट बटन को क्लिक करें.
आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो गया.
Pan-Aadhar Link : आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के फायदे
आपको बता दें अब सभी भारतीय नागरिकों को आधार और पैन लिंक कराना केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. सरकार के ऐसा करने के पीछे कुछ उद्देश्य है.
जो व्यक्ति एक से अधिक पेन कार्ड रखता है और दोनों को साथ में लेनदेन में प्रयोग करता है तो इस प्रक्रिया के बाद एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होने की संभावना समाप्त हो जाएगी.
आयकर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की होने वाली कर चोरी का सावधानीपूर्वक पता लगाने में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होने की प्रक्रिया काफी मदद करेगी.
इन दोनों दस्तावेजों के लिंक होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी. क्योंकि किसी भी व्यक्ति को रिटर्न भरते समय किसी भी प्रमाण देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी.
पैन और आधार को जोड़ने से भविष्य में किसी भी व्यक्ति के कर का संक्षिप्त विवरण रखने में काफी मदद मिलेगी.
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