टोल प्लाजा पर बिना पैसे दिए कब पार कर सकते हैं टोल, यहां जानें

टोल प्लाजा पर लोगों को दिक्कत ना हो और उनका समय भी ज्यादा बर्बाद ना हो इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समय-समय पर नए नियम बनाता रहता है. और उन्हीं बदलावों की वजह से सरकार ने वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है. इसकी अनिवार्यता के बाद सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आ गए हैं. फास्टैग के लिए सभी वाहन धारकों को एक स्टीकर खरीदना पड़ा और उसे गाड़ी के आगे की विंडस्क्रीन पर लगाना पड़ा. इस स्टीकर के जरिए स्कैनिंग करना काफी आसान है और टोल प्लाजा पर गाड़ियों को खड़ा भी नहीं होना पड़ता.

सरकार के द्वारा इसके लिए बड़े-बड़े वायदे और वास्ते दिए गए. अब चाहे कुछ भी हो सरकार का आदेश है तो मानना तो होगा ही फिर चाहे हजारों की जेबें खाली हो या कोई भी परेशानी हो. अगर आपको रोड पर चलना है तो सरकार के आदेशानुसार आपको पैसा देना ही होगा. कुछ लोगों का सरकार को यह भी कहना था कि उन्हें नए राजमार्गों का निर्माण कराना चाहिए और नए एक्सप्रेसवे भी बनाये जाने चाहिए. लोगों को इस बात को लेकर नाराजगी है कि सरकार ने राजमार्गों को टोल रोड में क्यों बदल दिया. अगर किसी चीज का इस्तेमाल रोड टैक्स देकर किया जा रहा था तो लोगों को रोड टैक्स के साथ टोल टैक्स और फास्टैग देना पड़ता है.

यह सब तो ठीक था लेकिन इसके बाद भी असुविधा यह रही कि आधा आधा घंटा तक टोल प्लाजा पर गाड़ियों को इंतजार करना पड़ता है. सरकार द्वारा जो बड़े-बड़े वादे किए गए थे वह खारिज होते हुए नजर आए और सरकार ने योजना के नाम पर जनता का शोषण किया है. सरकार ने टोल प्लाजा को संचालक को साफ कहा है कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों तक इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परेशानी के बिना गाड़ी आराम से टोल प्लाजा पार कर सके.

टोल प्लाजा

टोल प्लाजा पर 10 सेकण्ड से ज्यादा ना करना पड़े इंतज़ार

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लाइन को नियंत्रण में रखने के लिए नए नियम बनाए हैं. क्या आप इस नियम के बारे में जानते है कि सरकार ने यह आदेश दिया है कि राजमार्ग पर यात्रा करते समय किसी भी टोल प्लाजा पर 10 सेकण्ड से ज्यादा किसी भी वाहन को इंतजार ना करना पड़े और सबसे ज्यादा व्यस्त समय पर भी ये नियम लागू होता है. इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए. और यदि किसी कारणवश ऐसा होता है तो सरकार की तरफ से यह आदेश दिए गए हैं कि जब तक लाइन सौ मीटर की नहीं रह जाए तब तक उस लाइन के भीतर आने वाले सभी वाहनों को बिना टोल पर रोके निकाल किया जाएगा.

100 मीटर की दूरी बताने के लिए टोल टैक्स पर एक पीली लाइन बनाई जाए. यह भी स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि अगर लाइन लगती है तो टोल प्लाजा ऑपरेटर लाइन तुरंत इसे खत्म करने की गतिविधि करें. फरवरी 2021 से टोल प्लाजा पर 100 प्रतिशत कैशलेस लेनदेन लागू किया गया है क्योंकि लगभग 96% टोल टैक्स फास्टैग के जरिए दिया जा रहा है.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 26 मई 2021 के आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर किसी वाहन को टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा का समय लगे तो टोल प्लाजा को उसका भी ध्यान रखना होगा. लोगों का यह भी कहना है कि अगर टोल प्लाजा ऐसा नहीं करता है तो गाड़ी चालक बिना टोल दिए गाड़ी लेकर जा सकता है. कोरोना में दूरी बनाए रखने के लिए इस नियम में छूट दिए जाने की भी संभावनाएं थी लेकिन अब कोरोना लगभग चला गया है इसलिए हर जगह सामान्य स्थिति वाले आदेश फिर से शुरू कर दिए गए हैं.

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